जौनपुर
सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, देवाशीष उपाध्याय ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन के क्रम में आगामी दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज पर्व को दृष्टिगत रखते हुए मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के भण्डारण/विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा चलाये जा रहे विशेष छापामार अभियान के अन्तर्गत 07 नवम्बर 2023 को खाद्य सचल दल द्वारा मई जौनपुर से पेड़ा एवं बरफी, अलीगंज से छेना मिठाई एवं बरफी, लखऊआं से बेसन का लड्डू, लेदुका से मिश्रित दूध, कलाकन्द एवं गुलाब जामुन, शिवगुलामगंज से मिश्रित दूध, बटाऊबीर से पेड़ा, विशेषरपुर से आर.सी.एम. ब्राण्ड के लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अचार एवं नमक, कुत्तूपुर से वेफर, केक, 02 स्नैक्स, छेना की मिठाई, 02 रिफाइण्ड सोयाबीन तेल एवं खोया, कुहियां से पापड़, भुना चना, हल्दी एवं सत्तू, मल्हनी से 03 बिस्कुट एवं कचरी का नमूना जनहित में जांच हेतु संग्रहीत किया गया।
इस प्रकार जनपद के विभिन्न स्थानों पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण करते हुए मिलावट के सन्देह के आधार जनहित में विभिन्न खाद्य पदार्थों के 07 नवम्बर 2023 को कुल-30 नमूनें, 06 नवम्बर 2023 को कुल-33 नमूनें जांच हेतु संग्रहीत करते हुए खाद्य विश्लेषक को प्रेषित किया गया।
समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील किया जाता है कि आप लोग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत खाद्य कारोबार संचालन हेतु अनिवार्य वैध खाद्य पंजीकरण/खाद्य अनुज्ञप्ति अवश्यक प्राप्त कर लें तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 एवं सम्बन्धी विनियम-2011 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए खाद्य कारोबार का संचालन करें, अन्यथा कि स्थिति में पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किया जाएगा।
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