जौनपुर
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना को बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से 08 नवंबर 2023 से लागू किया जा रहा है। जो कि 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। इस योजना के पहले चरण में 30 नवंबर 2023 तक पंजीकरण करने वाले किसानों और 1 किलोवाट तक के भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट दी जाएगी।
इसके अलावा पहली बार इस योजना के तहत बिजली चोरी के मामलों में भी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। 1 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सरचार्ज से 90 प्रतिशत छूट का फायदा मिलेगा।
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